हरियावाला धौलास में शेखुल हिंद ट्रस्ट की भूमि विक्रय मामले में जिला प्रशासन ने शुरू की जांच

   देहरादून:      हरियावाला, धौलास स्थित शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कृषि भूमि के कथित अनियमित विक्रय के मामले में जिला प्रशासन ने गंभीर संज्ञान लेते हुए व्यापक कार्रवाई शुरू की है। माननीय मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में प्रशासन की संयुक्त टीम का गठन किया गया और संबंधित भूमि का स्थलीय निरीक्षण एवं पैमाइश कराई गई।

अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा ने बताया कि ट्रस्ट को पूर्व में शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटित की गई थी। जांच की जा रही है कि आवंटन के समय निर्धारित शर्तों एवं उद्देश्यों का पालन हुआ या नहीं। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि ट्रस्ट द्वारा लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि को 15 व्यक्तियों को बड़े भूखंडों में बेचा गया और इसके बाद इन भूखंडों को 70-80 अन्य व्यक्तियों को छोटे भूखंडों में विक्रय किया गया।

उल्लेखनीय है कि भूमि विक्रय की पूर्व अनुमति यह शर्त रखकर दी गई थी कि भूमि का स्वरूप कृषि भूमि ही रहेगा और इसे अकृषि घोषित करके बेचा नहीं जाएगा। जिले द्वारा की गई पैमाइश की विस्तृत रिपोर्ट के बाद जम्मीदारी एक्ट के तहत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इससे पहले मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने धौलास क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, आंतरिक मार्ग और बाउंड्री चिन्हांकन हटाने की सख्त कार्रवाई की थी। एमडीडीए ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अवैध प्लाटिंग में निवेश न करें और भूमि क्रय से पहले आवश्यक जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

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