उत्तरकाशी। बाप की हत्या करने वाली बेटी और उसके पति को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश उत्तरकाशी कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बेटी – दामाद पर 15-15 हजार रूपये अर्थदंड वसुली के आदेश दिए । शुक्रवार को सहायक जिला सत्र न्यायालय उत्तरकाशी ने उक्त हत्या की सुनवाई करते हुए कठोर सजा सुनाई। उक्त जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि नौगांव ब्लॉक के तियां गांव में जून 2019 में कविता और उसके पति सुनील ने अपने पिता की हत्या के लिए कूद अपने पति से कर दी थी। घटना के समय कविता की मां और भाई भी मौके पर मौजूद थे। घटना के बाद ग्राम प्रहरी दोनों को साथ लेकर राजस्व उप निरीक्षक दारसौं के पास पहुंचे और पूरा घटनाक्रम सामने रखा। जिसके बाद राजस्व पुलिस की टीम गांवपहुंची और आरोपियों को हिरासत में लिया। सितम्बर 2019 को मामले में राजस्व उप निरीक्षक राजेश सिंह रावत ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शुक्रवार को मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने सात साक्षियों व अन्य साक्ष्य पेश किए। जिस पर फैसला सुनाते हुए जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मृतक की बेटी और दामाद को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है।