28 जुलाई को होगी सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से नैनीताल शहर के लिए दिए गए परमिटों का ब्यौरा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि 2017 से पहले कितने परमिट जारी हुए और कितने परमिटों का नवीनीकरण किया गया है, इसकी रिपोर्ट 28 जुलाई तक कोर्ट में पेश करें। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को नियत की गई है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। जानकारी के अनुसार, प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 2017 में नैनीताल शहर के लिये नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में टैक्सी यूनियन नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग की ओर से पुराने परमिट के नवीनीकरण में भी एक मुहर लगाई जा रही है। जिसमें टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिससे वे 2017 के पहले की टैक्सी भी नैनीताल में नहीं ला पा रहे हैं। वहीं, टैक्सी यूनियन के अनुसार उनके पास नैनीताल में 250 टैक्सियों के पार्किंग की जगह है। इसके बावजूद उनकी टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है जबकि बाहरी क्षेत्रों की टैक्सियां नैनीताल में आ रही हैं। उन्हें नए परमिट जारी किये जाएं और पुराने परमिटों का नवीनीकरण किया जाए। वहीं, सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 3 जुलाई 2017 से पहले की टैक्सियों के नैनीताल में प्रवेश में रोक नहीं हैं। सरकार पुराने परमिटों का नवीनीकरण कर रही है। लिहाजा, अब कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से इस मामले में 28 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है।