बाघ शावक तस्करी मामले में फरार आरोपी के घर कोर्ट का वारंट चस्पा, 15 जुलाई तक पेश होने के आदेश

 

 

 हरिद्वार। हरिद्वार वन प्रभाग के श्यामपुर रेंज में बाघ के दो शावकों की मौत के मामले में फरार आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की टीम ने गुरुवार को आरोपी के घर वारंट का नोटिस चस्पा किया।

 

19 मई को श्यामपुर रेंज की सजनपुर बीट में बाघ के दो शावकों के शव मिले थे। इनमें एक शावक के दोनों पैर कटे हुए थे, जिसके बाद वन्यजीव तस्करी के संदेह में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

 

मामले में फरार चल रहे अलीजान पुत्र फिरोजदीन, निवासी गुर्जर बस्ती गैंडीखाता, की गिरफ्तारी के लिए वन विभाग लगातार दबिश दे रहा था, लेकिन वह गिरफ्त से बाहर है।

 

वन क्षेत्राधिकारी महेश शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी को 15 जुलाई तक अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। यदि वह निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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