उत्तराखंड। कर्णप्रयाग में 16 जून को निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने चारों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह ने शनिवार को सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।
अदालत ने आरोपी सतविन्द्र सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके या दो-दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं।

तीन आरोपी वर्तमान में पुरसाड़ी जेल में बंद हैं, जबकि एक आरोपी उपचाराधीन होने के कारण एम्स ऋषिकेश में न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चारों की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन पंत ने अदालत में जमानत याचिका पर पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत मंजूर कर दी।

गौरतलब है कि 16 जून को कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विवेचना हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित कर दी गई थी।
