देहरादून। दिव्यांगजनों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उन्हें उनके अधिकारों और विधिक संरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर 2026 में देहरादून में **संयुक्त मोबाइल कोर्ट** आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार और राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तावित है।
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी जनपदों में संयुक्त मोबाइल कोर्ट के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को अपनी समस्याएं और शिकायतें मोबाइल कोर्ट के समक्ष रखने का अवसर उपलब्ध कराना है।
दिव्यांगजनों को इन मामलों में मिलेगी सुनवाई
संयुक्त मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन **दिव्यांग अधिकारों, सरकारी योजनाओं, सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, पेंशन, सहायक उपकरण और पुनर्वास** समेत अन्य संबंधित विषयों से जुड़ी शिकायतें एवं समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे।
मोबाइल कोर्ट के समक्ष प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के लिए सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिससे पात्र दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिल सके।
क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार के निर्देश
जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून दीपांकर घिल्डियाल ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में दिव्यांगजनों, दिव्यांगजन संगठनों और संबंधित हितधारकों को मोबाइल कोर्ट की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही दिव्यांगजनों की शिकायतों और समस्याओं से संबंधित आवश्यक जानकारी **मोबाइल नंबर सहित एकत्रित** करने को कहा गया है, ताकि उनके प्रकरणों को मोबाइल कोर्ट में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके।
शिकायत पत्र के साथ प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के दिव्यांगजनों से अपील की है कि मोबाइल कोर्ट की तिथि और स्थान निर्धारित होने के बाद अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभाग कर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करें।
उन्होंने बताया कि शिकायत पत्र के साथ **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य** होगा। शिकायत पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भी जमा किए जा सकते हैं।
जल्द जारी होगी तिथि और स्थान की जानकारी
संयुक्त मोबाइल कोर्ट की **तिथि, स्थान और अन्य आवश्यक विवरण** निर्धारित होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से पृथक रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार कर इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रशासन ने दिव्यांगजनों और संबंधित संगठनों से अपील की है कि मोबाइल कोर्ट से संबंधित सूचना मिलने पर अधिक से अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रकरण प्रस्तुत करें।
