देहरादून। नकल माफिया हाकम सिंह को एडीजी कोर्ट से पेपर लीक मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले व अन्य मामले में हाकम सिंह फिलहाल जेल में ही रहेगा। एडीजी अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दरोगा भर्ती मामले में हाकम सिंह को जमानत दे दी है। जब से पेपर लीक के मामले सामने आने लगे हैं और हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से ही लगातार हाकम सिंह के वकीलों द्वारा कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई, जो कई बार नामंजूर हो गई थी, लेकिन आज उसे जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट में अभी कई और मामलों के लंबित होने के चलते हाकम सिंह अभी जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाएगा। हाकम सिंह और संजीव चैहान की ओर से स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। आरोपियों की ओर से उनके वकील आरिफ बेग ने कोर्ट मे दलील दी कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है, पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है। इस मामले में एक आरोपी को पहले भी जमानत दी जा चुकी है। लिहाजा, उन्हें भी जमानत दे दी जाए। अभियोजना पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों शातिर आरोपी हैं और कई परीक्षा धांधलियों में शामिल रहे हैं। इन्हें जमानत मिली तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि इन दोनों के नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हैं और आरोपियों के कितने रुपए लिए, इस बात के भी पुख्ता साक्ष्य नहीं है। स्पेशल विजिलेंस जज बृजेेंद्र सिंह की अदालत ने प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता से इंकार करते हुए दोनों को जमानत दे दी। जमानत के लिए दोनों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलकों और इतनी ही राशि के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे। हाकम सिंह के कई नेताओं व अधिकारियों से गहरे सम्बंध रहे हैं। इन्हीं रिश्तों के बूते हाकम सिंह ने भर्ती घोटाले कर अकूत सम्पत्ति बनाई।
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