नई टिहरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी की ओर से शुक्रवार को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर ढूंगीधार, बौराड़ी में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके अधिकारों और उनसे जुड़े कानूनों के प्रति जागरूक करना था। शिविर में विद्यालय की छात्राओं और शिक्षकों को विभिन्न कानूनी विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने उपस्थित छात्राओं और विद्यालय स्टाफ को पोक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और बाल श्रम से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को बताया कि ये कानून समाज में बच्चों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व समझाते हुए महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला।
वहीं, प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मिंया ने मोटर वाहन अधिनियम की मुख्य धाराओं के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली और उसकी जनता तक पहुंच के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण आम जनता को निरूशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है और जरूरतमंद लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है।
