चमोली जिला सहकारी बैंक ने शुरू की एकमुश्त समाधान योजना, मूलधन ही करना होगा जमा, योजना 30 सितंबर तक रहेगी लागू

 

चमोली ( प्रदीप लखेड़ा )

चमोली जिला सहकारी बैंक ने एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। योजना के तहत साधन सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले कर्जदार की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें सिर्फ मूलधन ही जमा करना होगा। इस योजना से चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के 3576 कर्जदारों को राहत मिलेगी। इन कर्जदारों का मूलधन 4 करोड़ 53 लाख 74 हजार रुपये है, जबकि इस पर 4 करोड़ 20 लाख 71 हजार ब्याज है। यह योजना आगामी 30 सितंबर तक लागू रहेगी।

चमोली जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य गठन से पूर्व और बाद में कई काश्तकारों ने साधन सहकारिता समितियों से ऋण लिया था, लेकिन अभी तक उसे जमा नहीं किया है, जिससे मूलधन पर ब्याज की राशि अधिक हो गई है। इस कारण कई उपभोक्ता ऋण जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक सौ सिंह और जिला सहकारी निबंधक सुरेंद्र कुमार टम्टा भी मौजूद रहे।

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