नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े नौ में से आठ केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। सीजेआई जस्टिस यूयू ललित की अगवाई वाली तीन जजों की बैंच ने मंगलवार को कहा कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं, एक अन्य मामले में कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को राहत के लिए अपील करने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े नौ में से आठ केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की याचिका शामिल है, जिसमें दंगों के दौरान हुई हिंसा की जांच मांग की गई थी।
Related Posts
हरिद्वार से उठी नशामुक्त भारत की अलख, केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया ‘नशा मुक्त भारत सप्ताह’ का समापन
- India Today Headlines team
- June 26, 2026
हरिद्वार। 17 से 26 जून तक देशभर में आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह’ […]
कलर्स के ‘धमाल विद पति पत्नी और पंगा’ पर राखी सावंत ने किया ऐलान – “मुझे पति मिल गया है!”
- India Today Headlines team
- October 8, 2025
नई दिल्ली : कलर्स के शो ‘धमाल विद पति पत्नी और पंगा’ में प्यार भी […]
एडिडास ने ‘‘3 का ड्रीम’’ कैम्पेन किया लॉन्च
- India Today Headlines team
- September 21, 2023
तीसरा ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारत का उत्साह बढ़ाया नई दिल्ली। ‘इम्पॉसिबल इज़ […]
