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Dehradun में पटाखों की बिक्री के लिए तीन स्थल चिह्नित, बिना लाइसेंस बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

डीएम डॉ. आशीष चौहान ने दिए सुरक्षा के निर्देश, अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था पर रहेगा जोर

देहरादून। दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की बिक्री को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पटाखों की बिक्री, अस्थायी लाइसेंस जारी करने, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही की जाएगी। बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन कर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों की बिक्री के लिए तीन स्थल चिह्नित

बैठक में देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थलों पर चर्चा की गई। इसके तहत रेसर ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड स्थित क्षेत्र और पुराने बस अड्डे को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है।

इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों की ओर से उपयुक्त स्थलों का चयन कर नियमानुसार बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी।

प्रशासन ने निर्देश दिए कि निर्धारित स्थलों पर ही पटाखों की दुकानें लगाई जाएं। दुकानदारों को सभी जरूरी मानकों और सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन करना होगा।

पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। संबंधित पुलिस अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना भी अनिवार्य होगा। लाइसेंस जारी करने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताओं और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।

डीएम ने स्पष्ट किया कि लाइसेंसधारकों को निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों के विपरीत पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अग्नि सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था पर विशेष जोर

पटाखों की दुकानों पर आग से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को चिह्नित बिक्री स्थलों का निरीक्षण करने और आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।

लाइसेंसधारकों को दुकानों पर अग्निशमन यंत्र और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण रखने होंगे। दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री नहीं रखी जा सकेगी। साथ ही, आग लगने की आशंका पैदा करने वाली असुरक्षित व्यवस्थाओं को दूर करना होगा।

विद्युत विभाग को बिक्री स्थलों पर सुरक्षित विद्युत संयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दुकानों में विद्युत भार के अनुरूप संयोजन, सुरक्षित वायरिंग और विद्युत उपकरणों के उचित रखरखाव पर ध्यान देने को कहा गया, ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

बाजारों में अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई

दीपावली के दौरान बाजारों में भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों तथा सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं। पटाखों की दुकानों के आसपास टेबल, ठेली या अन्य सामग्री रखकर रास्ता बाधित करने की अनुमति नहीं होगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य बाजारों में आमजन की आवाजाही सुचारू बनाए रखना और किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रखना है।

संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और दीपावली के दौरान आमजन की सुरक्षा, सुगम यातायात तथा अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने पुलिस विभाग को स्लम एरिया सहित संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान पटाखों की बिक्री और बाजारों में भीड़ प्रबंधन को लेकर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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