MDDA ने देहरादून के बद्रीपुर, धर्मावाला, हरबर्टपुर में 40-50 बीघा में बिना तलपट मानचित्र के हो रही अवैध प्लॉटिंग पर सीलिंग की कार्रवाई की। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी चेतावनी।
देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने ग्राम बद्रीपुर, धर्मावाला, हरबर्टपुर में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के लगभग 40-50 बीघा क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को सील कर दिया है।
प्राधिकरण के अनुसार समीर कुरैशी / भू-स्वामी द्वारा उक्त स्थल पर प्राधिकरण से तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्लॉटों का चिन्हीकरण किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर प्राधिकरण ने प्रकरण दर्ज कर वाद दायर किया और सुनवाई के बाद मौके पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई की।
एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों के बिना भूमि का विकास, प्लॉटों का चिन्हीकरण अथवा बिक्री के उद्देश्य से कॉलोनी विकसित करना नियमानुसार अनुमन्य नहीं है।
आमजन से अपील
प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि किसी भी भूखंड की खरीद से पहले संबंधित भूमि और प्रस्तावित कॉलोनी का ले-आउट / तलपट मानचित्र तथा प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें। बिना स्वीकृति वाली कॉलोनियों में निवेश करने से भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा
“प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत प्लॉटिंग को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बद्रीपुर, धर्मावाला में 40-50 बीघा में बिना स्वीकृति प्लॉटिंग पर सीलिंग की गई है। प्राधिकरण की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा
“बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉटिंग करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ग्राम बद्रीपुर में प्रकरण दर्ज कर सीलिंग की गई है। अनधिकृत विकास गतिविधियों की नियमित निगरानी जारी रहेगी।”
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