पात्र बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ने की कवायद, डीएम ने अधिकारियों को दिए घर-घर चिन्हीकरण और आवेदन कराने के निर्देश
देहरादून। जनपद में कोई भी पात्र बुजुर्ग सामाजिक सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन सितंबर माह में वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर विशेष अभियान चलाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र बुजुर्गों को चिन्हित कर उनके ऑनलाइन आवेदन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
60 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र बुजुर्गों को मिलेगी 1,500 रुपये पेंशन
समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को प्रतिमाह 1,500 रुपये पेंशन दी जाती है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि पति-पत्नी दोनों योजना के लिए पात्र हैं, तो परिवार को कुल 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
पात्र बुजुर्गों का होगा चिन्हीकरण
डीएम ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति के लिए उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। विशेष अभियान के दौरान ऐसे बुजुर्गों की पहचान की जाएगी, जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से अभी तक पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
अभियान में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र बुजुर्गों से संपर्क करेंगे और उनके पेंशन आवेदन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कराने में सहयोग करेंगे।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
पात्र बुजुर्ग समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी आवेदन कराया जा सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन के लिए ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव और राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। इसके लिए सितंबर माह में ग्राम पंचायतों की विशेष बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, नगरीय क्षेत्रों में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र सहित निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
30 सितंबर तक आवेदन कराने का लक्ष्य
जिला प्रशासन ने 30 सितंबर 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन के सभी ऑनलाइन आवेदनों को नियमानुसार अग्रसारित करने का लक्ष्य रखा है। 30 सितंबर तक आवेदन करने वाले पात्र वृद्धजनों को अक्टूबर 2026 की पेंशन राशि नवंबर 2026 तक भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई है।
डीएम ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों, नगर निकायों और अन्य संबंधित अधिकारियों को अभियान को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पात्र बुजुर्गों के आवेदन किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी होंगे नोडल अधिकारी
अभियान की निगरानी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को नोडल अधिकारी तथा समस्त सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। विकासखंडवार तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी अपने क्षेत्रों में पात्र वृद्धजनों तक योजना का लाभ पहुंचाने और आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करेंगे।
प्रशासन की अपील—पात्र बुजुर्गों का आवेदन कराने में करें मदद
जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि उनके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है, जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र है, लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है, तो उसकी पहचान कराते हुए निकटतम CSC सेंटर या संबंधित कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कराने में सहयोग करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि “प्रत्येक पात्र वृद्धजन तक पेंशन का लाभ पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।” प्रशासन का उद्देश्य विशेष अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ना है।
