सुरक्षा मानक उल्लंघन के कारण देहरादून में सभी निर्माण अनुमतियाँ निरस्त

देहरादून।
जिला प्रशासन ने शहर में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण कार्यों को गंभीरता से लेते हुए सभी कार्य अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसमें जनवरी माह में आकस्मिकता के दृष्टिगत आपदा कंट्रोल रूम से जारी की गई सभी कार्यालय अनुमतियाँ भी शामिल हैं।

प्रशासन ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को एक दिन के भीतर कार्यक्षेत्र से मशीनरी और निर्माण सामग्री हटाकर दस दिन के भीतर सड़क को पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधीक्षण अभियंता एनएच और अन्य सड़क निर्माण संस्थाओं को भी रोस्टरवार ड्यूटी लगाकर 10 दिनों के भीतर शहर की सभी सड़कों का सुधार एवं मरम्मत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार, विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों में सुरक्षा मानकों, संकेतक/बैरिकेडिंग और अन्य आवश्यक उपायों का पालन नहीं किया जा रहा था। कार्यस्थल पर संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति में कॉन्ट्रैक्टर कार्य कर रहे थे, जिससे अव्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर हादसों का खतरा बढ़ गया।

पूर्व में क्यू.आर.टी. द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर अनियमितताओं पर पेनल्टी और दंडात्मक कार्रवाई की गई थी, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। सुरक्षा और जनमानस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने यह सख्त निर्णय लिया है।

ज्ञात हो कि परियोजना समन्वय समिति देहरादून ने विभिन्न विभागों के अनुरोध और अनुमतियों के क्रम में सड़क कटिंग की अनुमति दी थी, जिसमें उत्तराखण्ड जल संस्थान, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड और अन्य संस्थाएं शामिल थीं।

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