हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश सरकार को दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 15 जून को ही पूरी हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चैहान ने याचिका दायर कर कहा था कि आयुर्वेद विवि में कुलपति पद पर डॉ. सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है। याचिका में कहा गया कि वह कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते। उनकी नियुक्ति यूजीसी के निर्धारित नियमों के विपरीत हुई है। याचिका में यह भी कहा गया कि उन्होंने पद पर रहते हुए कई प्रोफेसर की नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति करने के साथ ही कई वित्तीय अनियमितताएं भी कीं हैं। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं।
Related Posts
कुमार लोक में उमड़ा आस्था का सैलाब, 101 जल कलशों की दिव्य यात्रा में शामिल हुए 15 हजार श्रद्धालु
- Naveen Badhani
- June 14, 2026
ऊखीमठ/रुद्रप्रयाग। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय की तपोभूमि कुमार लोक रविवार को आस्था, श्रद्धा और सनातन […]
नशा मुक्त भारत अभियान: यूपीईएस में छात्रों को डीएम ने किया जागरूक, बोले- सकारात्मक जीवन का करें चयन
- Naveen Badhani
- September 22, 2026
देहरादून। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और यूपीईएस के […]
हार्दिक पांड्या ने कंज्यूमर फूड्स ब्रांड यू में किया निवेश
- Naveen Badhani
- April 12, 2023
देहरादून। शेफ द्वारा निर्मित इंस्टैंट फूड्स ब्रांड यू से हार्दिक पांड्या निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर […]
